EWS Reservation Verdict: EWS आरक्षण भारत में रहेगा जारी, SC ने लगाई 4-1 से मुहर, देखिये पूरी खबर
EWS Reservation Verdict
EWS Reservation Verdict: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दिए जाने वाले ईडब्ल्यूएस कोटे(EWS quota) पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस 10 फीसदी आरक्षण(Reservation) को वैध करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित(Chief Justice UU Lalit) और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी(Justice Dinesh Maheshwari) ने अपना फैसला पढ़ते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि यह कोटा संविधान के मूल सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता है। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति माहेश्वरी के अलावा न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में अपनी राय रखी. उनके अलावा जस्टिस जेपी परदीवाला ने गरीबों को दिए जाने वाले 10 फीसदी आरक्षण को सही ठहराया.
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जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने कहा कि मेरा फैसला जस्टिस माहेश्वरी की राय से सहमत है. उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा वैध और संवैधानिक है। हालांकि जस्टिस एस. रवींद्र ने इस ईडब्ल्यूएस कोटे को अवैध करार दिया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों के लिए 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर 4-1 मुहर लगा दी है.